8 लाख 22 हजार चैक बाऊंस के मामले में अमर सिंह को 1 वर्ष की कैद व हर्जाने की सजा।

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अबोहर, 10 दिसंबर (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश मैडम जसप्रीत कौर की अदालत में 8 लाख 22 हजार चैक बाऊंस के आरोपी अमर सिंह पुत्र कान्हा राम वासी रोहडिय़ांवाली के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर शिकायतकर्ता कौशूरगर पुत्र मुंशीराम फर्म मानककरण किसान सेवा केंद्र पंप गोबिंदगढ़ के वकील हरप्रीत सिंह, कुलदीप सिंह राजपुरा, सुनील मेहरा, जीवन जोत बजाज ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 8 लाख 22 हजार 880 रूपये चैक बाऊंस के मामलें में अमर सिंह को दोषी करार देते हुए 1 वर्ष की कैद व 8 लाख 22 हजार 880 रूपये हर्जाने की सजा सुनाई। अमर सिंह ने कौशूरगर को 1 चैक 8 लाख 22 हजार 880 रूपये का दिया था। जब चैक बैंक में लगाया तो चैक बाऊंस हो गया। कौशूरगर ने अपने वकील हरप्रीत सिंह के माध्यम से अमर सिंह के खिलाफ अदालत में केस दायर किया। अदालत ने अमर सिंह के सम्मन जारी किये। अमर सिंह ने अदालत में पेश होकर जमानत करवाई। आज अदालत ने अमर सिंह को दोषी करार देते हुए 1 वर्ष की कैद व हर्जाने की सजा सुनाई।
फोटो: एडवोकेट हरप्रीत सिंह, एडवोकेट कुलदीप राजपुरा, एडवोकेट सुनील मेहरा व आरोपी अमर सिंह।

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