पंजाब/अबोहर, 03 दिसंबर (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश मैडम रूबीना जोसन की अदालत में आम्र्स एक्ट के आरोपी विकर्ण मनचंदा पुत्र सुरिंद्र कुमार मनचंदा वासी गली नं. 12-13, पटेल नगर अबोहर के वकील राकेश भठेजा, सूर्य प्रकाश झांझडिया ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर थाना बहाववाला पुलिस व सरकारी वकील ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट राकेश भठेजा व सूर्य प्रकाश झांझडिया की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए विकर्ण मनचंदा को दोषमुक्त करते हुए सबूतों के अभाव में बरी किया। मिली जानकारी अनुसार थाना बहाववाला पुलिस ने मुकदमा नं. 27, 9.04.2017 को विकर्ण मनचंदा पुत्र सुरिंद्र मनचंदा गली नं. 12-13 को देसी कट्टा के साथ काबू किया था। आरोपी के खिलाफ थाना बहाववाला में मामला दर्ज किया गया था। आरोपी ने अपने वकील के माध्यम से अदालत में पेश होकर अपनी जमानत करवाई। आज अदालत ने उसे बरी कर दिया।
फोटो: अदालत से बाहर आते विकर्ण मनचंदा अपने वकील के साथ।
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