अदालत ने चैक बाऊंस के आरोपी सफल को दो वर्ष की कैद व दो लाख रूपये हर्जाने की सजा सुनाई

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अबोहर, 05 जनवरी (शर्मा/सोनू):अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश मैडम जसप्रीत कौर की अदालत में 2 लाख चैक बाऊंस के आरोपी शफल उर्फ गोल्डी पुत्र चंद्रशेखर नई आबादी गली नं. 10 अबोहर के वकील ने अपनी दलीलेंं पेश की। दूसरी ओर शिकायतकर्ता कुलविंद्र सिंह पुत्र जोगिंद्र सिंह वासी नई आबादी गली नं. 21 बड़ी पौड़ी अबोहर के वकील संदीप बजाज ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट संदीप बजाज की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए 2 लाख चैक बाऊंस के मामले में शफल उर्फ गोल्डी को दोषी करार देते हुए दो वर्ष की कैद व दो लाख रूपये हर्जाने की सजा सुनाई।
फोटो: अदालत से बाहर आते संदीप बजाज व आरोपी

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