बटाला, 18 दिसंबर (अविनाश शर्मा, संजीव नैयर) श्री सुभाष चंद्र, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गुरदासपुर ने दंड संहिता 1973 की धारा 144 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए जिला गुरदासपुर में पतंग/गुड़िया उड़ाने के लिए सिंथेटिक/प्लास्टिक डोर को बेचने, स्टोर करने और उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गुरदासपुर द्वारा जारी आदेश में आगे कहा गया है कि सिंथेटिक/प्लास्टिक डोर बहुत मजबूत, न घुलने वाली और न टूटने वाली होती है। इस डोर से साइकिल, स्कूटर और मोटर साइकिल चालकों के गले और कान तो काटे जाते ही हैं, उड़ते पक्षियों के फंसने से उनकी मौत की भी कई घटनाएं होती रहती हैं। इस प्रकार, जब इस सिंथेटिक/प्लास्टिक डोर का उपयोग पतंग उड़ाने के लिए किया जाता है, तो यह मानव जीवन, राहगीरों और पक्षियों के लिए घातक साबित होता है, इसलिए इस डोर पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि निषेधाज्ञा का यह आदेश जिला गुरदासपुर में 17 नवंबर 2023 से 15 जनवरी 2024 तक प्रभावी रहेगा। इन निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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