एडवोकेट कंचन सिडाना की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सबूतों के अभाव में किया बरी
अबोहर, 16 फरवरी (शर्मा/सोनू): जिला फिरोजपुर के सैशन जज मैडम राजविंद्र कौर की अदालत में नाबालिग लडक़ी को शादी का झांसा देकर भगाने व बलात्कार करने के आरोपी राहुल, पिता रवि, माता रज्जो, भाई सोनू, चाचा राजू वासी संत नगरी अबोहर के वकील मैडम कंचन सिडाना ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर सरकारी वकील व पुलिस द्वारा अपनी दलीलें पेश की गई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट मैडम कंचन सिडाना की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए युवक, मां-बाप, भाई व चाचा को सबूतों के अभाव में बरी किया। मिली जानकारी अनुसार तलवंडी भाई थाना पुलिस ने लडक़ी के पिता के बयानों पर उसकी लडक़ी को शादी का झांसा देकर भगाने के आरोप में मुकदमा नं. 8/22 भांदस की धारा 363, 366ए, 376, 120बी पोस्को एक्ट के तहत राहुल, पिता रवि, माता रज्जो, भाई सोनू, चाचा राजू वासी संत नगरी अबोहर के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
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