अबोहर, 01 मार्च (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश मैडम जसप्रीत कौर की अदालत में गेमलिंग एक्ट के मामले में सोनू उर्फ गोरा पुत्र गोपाल दास वासी ठाकर आबादी गली नं. 2 के वकील संदीप बजाज ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर नगर थाना 2 की पुलिस ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट संदीप बजाज की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए सोनू उर्फ गोरा को गेमलिंग एक्ट में दोषमुक्त करते हुए बरी किया।
जानकारी अनुसार नगर थाना 2 की पुलिस ने 11.11.2018 को सोनू बत्तरा उर्फ गोरा व अन्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
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