नाबालिग लडक़ी को अगवा करने वाले आरोपी लवप्रीत सिंह की जमानत मंजूर

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अबोहर, 24 नवंबर (शर्मा/सोनू): जिला फाजिल्का के एडीशनल सैशन जज विश्लेष कुमार की अदालत में नाबालिग लडक़ी को अगवा करने के आरोपी लवप्रीत सिंह पुत्र कश्मीर सिंह वासी ढाणी जीत रोहडिय़ांवाली के वकील राहुल छाबड़ा व लखवीर सिंह सिद्धू ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर सरकारी वकील तथा पुलिस ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट राहुल छाबड़ा व लखवीर सिंह सिद्धू की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए लवप्रीत की जमानत मंजूर की।
गौरतलब है कि लडक़ी के पिता चिमन सिंह के बयानों के आधार पर उसकी 14 वर्षीय नाबालिग लडक़ी को भगाने के आरोप में सदर थाना अबोहर में मुकदमा नं. 65, 31.08.22 भांदस की धारा 365, 366 आईपीसी के तहत लवप्रीत सिंह पुत्र कश्मीर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
फोटो: आरोपी व पुलिस पार्टी व वकील।

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