शराब मामले में अमरजीत उर्फ अम्बा सबूतों के अभाव में बरी।

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एडवोकेट संदीप बजाज की दलीलों के बाद अदालत ने अमरजीत उर्फ  अम्बा को बरी किया
अबोहर, 12 मार्च (शर्मा/सोनू):  अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश मैडम जसप्रीत कौर की अदालत में अमरजीत सिंह उर्फ अम्बा वासी ढाणी जामनीया श्रीगंगानगर रोड बाईपास के वकील संदीप बजाज ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर नगर थाना पुलिस व सरकारी वकील ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट संदीप बजाज की दलीलें सुनने के बाद अमनरजीत सिंह उर्फ अम्बा को सबूतों के अभाव में बरी किया। जानकारी अनुसार नगर थाना पुलिस ने 29.04.2015 को अमरजीत सिंह अम्बा व उसके बेटे भूपिंद्र सिंह को शराब पेटियों के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की थी। चलते के के दौरान भूपिंद्र सिंह की मौत हो गई थी। पुलिस ने अमरजीत सिंह उर्फ अम्बा को अदालत में पेश किया। अदालत ने उसे शराब मामले में दोषमुक्त करते हुए सबूतों के अभाव में बरी किया।

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