25 किलो पोस्त मामले में आरोपी धन्ना सिंह की हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका मंजूर

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फोटो: जानकारी देते वकील।
अबोहर, 10 नवंबर (शर्मा/सोनू): पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस मनीष मेहता की अदालत में 25 किलो चूरा पोस्त मामले में धन्ना सिंह पुत्र बोगा सिंह वासी बहावलवासी के वकील रिदम बजाज ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर पुलिस व सरकारी वकील द्वारा अपनी दलीलें पेश की गई। अदालत ने रिदम बजाज की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर की।
मिली जानकारी अनुसार थाना बहाववाला के प्रभारी सबइंस्पैक्टर रविंद्र शर्मा, बजीतपुर भोमा चौकी के प्रभारी बलवीर सिंह व अन्य पुलिस पार्टी ने गुरतेज सिंह पुत्र सुखदेव सिंह वासी बहावलवासी राजस्थान को 25 किलो पोस्त सहित काबू किया था। उसकी बयानों के आधार पर धन्ना सिंह का नाम मुकदमे में शामिल किया था।  धन्ना सिंह ने अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। जिसके हाईकोर्ट ने मंजूर किया।

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