पठानकोट 24 नवंबर (अविनाश शर्मा) सिविल सर्जन डा. रूबिंदर कौर व वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डा. बिंदू गुप्ता सी एच सी घरोटा के आदेशानुसार आज स्वास्थ्य निरीक्षक दिलबाग सिंह के नेतृत्व में कोटपा एक्ट का उल्लंघन करने वाले 15 व्यक्तियों के सरना में चालान काटे। वे खुलेआम तंबाकू उत्पाद, सिगरेट और खाद्य सामग्री दोनों की बिक्री कर रहे थे, जो कोटपा अधिनियम का उल्लंघन है। क्योंकि खाद्य विक्रेता किसी भी तरह के तंबाकू की बिक्री नहीं कर सकते हैं। स्वास्थ्य निरीक्षक दिलबाग सिंह ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि हमारा मुख्य उद्देश्य लोगों को तंबाकू के अपशकुन से बचाना है न कि किसी को परेशान कर पैसा वसूल करना है. उन्होंने कहा कि तंबाकू के सेवन से कैंसर जैसी कई भयानक बीमारियां होती हैं। अतः हम सभी को कभी भी किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पादों का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा अपने मित्रों एवं सम्बन्धियों को भी इसके नकारात्मक प्रभावों से अवगत कराना चाहिए।अनुच्छेद संख्या 4 के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान एवं अनुच्छेद संख्या 5 के अंतर्गत सिगरेट का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों पर प्रतिबंध है, और अनुच्छेद संख्या 6ए के तहत, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री किसी भी दुकान की बाहरी दीवार से 100 गज के दायरे में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध शैक्षणिक संस्थान, धारा 6बी, धारा 7 स्वास्थ्य चेतावनी के बिना सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध। किया हुआ इस मौके पर लाला रंजीव, जगन घियाला, हरदीप सिंह स्वास्थ्य कर्मी आदि मौजूद रहे।
.jpeg)