सविधान अनुसार हर जरूरतमंद को निशुल्क कानूनी सेवा का हक : जज चीमा सुजानपुर 1 दिसंबर :( पंकज, अविनाश ) : जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी पठानकोट के चेयरमैन कम डिस्टिक एंड सेशन जज मोहम्मद गुलजार के निर्देशानुसार वर्ल्ड एड्स डे पर हरदेव सिंह प्रिंसिपल एसएमएसडी राजपूत सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुजानपुर की देखरेख में कानूनी साक्षरता सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें रंजीव पाल सिंह चीमा सीजेएम कम सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी विशेष रूप में शामिल हुए। इस मौके पर जज रंजीव पाल सिंह चीमा ने बताया कि सविधान अनुसार हर जरूरतमंद को मुफ्त कानूनी सेवा का हक है। जज साहब ने राष्ट्रीय कानूनी सेवाएं अथॉरिटी स्कीम 2015 लीगल सर्विस टू दि विक्टमस एंड इरेडिकेशन ऑफ ड्रग मैनस के बारे में विस्तार से जानकारी दी । उन्होंने बताया कि वे लोग जिनकी आय 3 लाख से कम है, मजदूर, महिलाएं, दिव्यांग, जेलों में बंद कैदी, विद्यार्थी मुफ्त कानूनी सहायता का लाभ ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि इन सभी लाभार्थियों को अथॉरिटी द्वारा मुफ्त में वकील दिया जाता है जिसका खर्च अथॉरिटी सहन करती है। उन्होंने बताया कि समय-समय पर कोर्ट में लोक अदालत का आयोजन किया जाता है जिसमें हम अपना केस लगाकर सस्ता और सरल न्याय प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि लोक अदालत के निर्णय की फिर कहीं भी कोई भी अपील नहीं की जा सकती है और कोर्ट फीस भी वापस कर दी जाती है। उन्होंने बताया कि मध्यस्था द्वारा भी हम अपना केस को आपसी सहमति के साथ खत्म कर सकते हैं। इस मौके पर विद्यार्थियों को पोक्सो एक्ट, लेबर एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, सिनियर सिटीजन तथा अन्य कानूनों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर मैनेजर परसोत्तम सिंह, प्रधान अवतार सिंह, भारत भूषण शर्मा सचिव, कैप्टन श्याम पाराशर, कुलभूषण जसरोटिया, रजिंदर सिंह, प्रिंसिपल प्रीतम सलारिया, पीएलबी विनोद कुमार तथा स्टाफ सदस्य शामिल थे।
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