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अबोहर, 07 दिसंबर (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के सीनियर न्यायाधीश अनीश गोयल की अदालत में सरकारी कर्मचारी से मारपीट करने के आरोपी सुधीर कुमार पुत्र मोहन लाल वासी गली नं.5 आर्य नगरी अबोहर, विक्की खन्ना पुत्र गुरदास खन्ना वासी आर्य नगरी अबोहर, मनप्रीत सिंह उर्फ कालिया पुत्र राज कुमार वासी आर्य नगरी, साहिल कुमार पुत्र नरेश कुमार वासी आर्य नगरी, भारत भूषण पुत्र पवन कुमार वासी आर्य नगरी गली नं. 7 के वकील हरप्रीत सिंह व जीवनजोत बजाज ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर सरकारी वकील तथा रेलवे पुलिस द्वारा अपनी दलीलें पेश की गई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट हरप्रीत सिंह व जीवनजोत बजाज की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए पांचों आरोपियों को दोषमुक्त करते हुए सबूतों के अभाव में बरी किया। मिली जानकारी अनुसार रेलवे थाना पुलिस अबोहर ने राजन कुमार पुत्र ताराचंद वासी गली नं. 17-18 अबोहर के बयानों पर उसे रोककर उसके साथ मारपीट करने के आरोप में मुकदमा नं. 36, 6.09.2019 भांदस की धारा 323, 186, 341, 148, 149 के तहत उक्त आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोपियों ने अपने वकील हरप्रीत सिंह व जीवन जोत के माध्यम से अदालत में पेश होकर अपनी जमानत करवाई। अदालत ने सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी किया।
फोटो: जानकारी देते वकील व बरी हुए व्यक्ति।
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