जम्मू-कश्मीर के परिवहन आयुक्त विशेष पॉल महाजन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट के जरिए वाहन मालिकों से लागू नियमों का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिन वाणिज्यिक वाहनों ने 25 साल की मियाद पूरी कर ली है, उनके मालिक स्वेच्छा से आगे आकर उन्हें स्क्रैप करवाएं।
सख्त निर्देश: जब्ती और FIR की कार्रवाई
परिवहन आयुक्त ने बताया कि विभाग के संबंधित फील्ड कार्यालयों को इस संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि:
- सड़कों पर संचालित हो रहे 25 साल पुराने वाणिज्यिक वाहनों को तुरंत जब्त किया जाए।
- नियमों का उल्लंघन कर वाहन चलाने वालों के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज की जाए।
सुरक्षा को बताया प्राथमिक कारण
परिवहन विभाग के अनुसार, इस कदम का मुख्य उद्देश्य यात्रियों और सड़क पर चलने वाले अन्य नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। आयुक्त ने रेखांकित किया कि मियाद पार कर चुके वाहनों का संचालन सुरक्षा की दृष्टि से गंभीर चिंता का विषय है।
नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पूरे केंद्र शासित प्रदेश में जमीनी स्तर पर प्रवर्तन तंत्र द्वारा जांच अभियान तेज किया जाएगा, ताकि ओवरएज वाहनों की पहचान कर उन्हें सड़कों से हटाया जा सके। विभाग ने पुनः वाहन मालिकों से आग्रह किया है कि वे कानूनी अड़चनों और ज़ब्ती से बचने के लिए समय रहते निर्धारित मानदंडों का पालन करें।
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