रोजाना अपडेट ,पंजाब पठानकोट 7 दिसंबर(अविनाश, शर्मा पंकज) : जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी पठानकोट के चेयरमैन कम डिस्टिक एंड सेशन जज मोहम्मद गुलजार के निर्देशानुसार मीनम शिखा प्रिंसिपल सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल लड़कियां पठानकोट तथा सरकारी आईटीआई पठानकोट में प्रिंसिपल हरीश मोहन की देखरेख में कानूनी साक्षरता सेमिनार आयोजित किए गए, जिसमें रंजीव पाल सिंह चीमा सीजेएम कम सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी विशेष रूप में शामिल हुए।
इस मौके पर जज रंजीव पाल सिंह चीमा ने बताया कि सविधान अनुसार हर जरूरतमंद को मुफ्त कानूनी सेवा का हक है। उन्होंने बताया कि वे लोग जिनकी आय 3 लाख से कम है, मजदूर, महिलाएं, दिव्यांग, जेलों में बंद कैदी, विद्यार्थी मुफ्त कानूनी सहायता का लाभ ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि इन सभी लाभार्थियों को अथॉरिटी द्वारा मुफ्त में वकील दिया जाता है जिसका खर्च अथॉरिटी सहन करती है। उन्होंने बताया कि समय-समय पर कोर्ट में लोक अदालत का आयोजन किया जाता है जिसमें हम अपना केस लगाकर सस्ता और सरल न्याय प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि लोक अदालत के निर्णय की फिर कहीं भी कोई भी अपील नहीं की जा सकती है और कोर्ट फीस भी वापस कर दी जाती है। उन्होंने बताया कि मध्यस्था द्वारा भी हम अपना केस को आपसी सहमति के साथ खत्म कर सकते हैं। इस मौके पर विद्यार्थियों को विक्टम कंपनसेशन 2017, कंपनसेशन वूमेन विक्टम, योन पीड़ित मुआवजा स्कीम, एसिड अटैक मुआवजा स्कीम, पोक्सो एक्ट, लेबर एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, सिनियर सिटीजन तथा अन्य कानूनों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर पीएलबी विनोद कुमार तथा स्टाफ सदस्य शामिल थे।
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