कठुआ: कठुआ के उपायुक्त (Deputy Commissioner) राजेश शर्मा ने कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 (Employees' Compensation Act, 1923) के प्रावधानों के तहत दिवंगत श्रमिकों के आश्रितों को ₹32,98,059 (लगभग 32.98 लाख रुपये) की मुआवजा राशि वितरित की।
यह मुआवजा सहायक श्रम आयुक्त (Assistant Labour Commissioner) कार्यालय, कठुआ के माध्यम से पात्र आश्रितों को प्रदान किया गया। जारी की गई राशि का विवरण इस प्रकार है:
- रविंद्र कुमार: ₹16,48,059
- पिंकी देवी: ₹10,00,000 (10 लाख रुपये)
- आदर्श बाला: ₹6,50,000 (6.50 लाख रुपये)
प्रशासन के अनुसार, यह वितरण दिवंगत श्रमिकों के पात्र परिजनों को मिलने वाले कानूनी व वैधानिक प्रावधानों के तहत सुनिश्चित किया गया है।
इस अवसर पर सहायक श्रम आयुक्त कठुआ, मुनीर हुसैन ने कहा कि श्रम विभाग पात्र लाभार्थियों को समय पर वैधानिक लाभ प्रदान करने और श्रम कानूनों के प्रावधानों के अनुरूप मुआवजा दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
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