सिलेंडर से अवैध रूप से गाड़ी में गैस भरने के दो आरोपी सबूतों के अभाव में बरी।

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पंजाब /अबोहर ,06 दिसंबर (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश लखबीर सिंह की अदालत में अवैध रूप से गाड़ी में गैस भरने के आरोपी दविंद्र सिंह पुत्र हरी सिंह, राजू निराणियां पुत्र गोपाल निराणियां वासी पंजाब पैलेस बैक साईड के वकील एडवोकेट हरप्रीत सिंह, एडवोकेट कुलदीप सिंह राजपुरा ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर नगर थाना पुलिस व सरकारी वकील ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट हरप्रीत सिंह व कुलदीप सिंह राजपुरा की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए दोनों आरोपियों दविंद्र सिंह पुत्र हरी सिंह, राजू निराणियां पुत्र गोपाल निराणियां  को दोषमुकत करते हुए बरी किया।
मिली जानकारी के अनुसार नगर थाना 2 के एएसआई बलविंद्र सिंह ने मोहल्लावासियों के बयानों पर मुकदमा नं. 142, 25.12.2018 भांदस की धारा 285, 336आईपीसी के तहत गाडिय़ों में अवैध रूप से गैस भरने के आरोप में दविंद्र सिंह पुत्र हरी सिंह, राजू निराणियां पुत्र गोपाल निराणियां के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मोहल्लावासियों का आरोप था इनके द्वारा गैस भरने के दौरान गाड़ी को आग लग गई थी। इससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। जिसके बाद पुलिस ने दोनों का अदालत में चालान पेश किया था। दोनों आरोपियों ने अदालत में पेश होकर अपनी जमानत करवाई।
फोटो:4, एडवोकेट व बरी हुए युवक।

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